एस डी एम अमेठी कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला

रिपोर्ट_ब्यूरो

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

पक्षकार के घर जाने के बाद पेशकार हरिओम में बदल दी तारीख

2:30 बजे के बाद मुकदमे की बदल दी जाती है तारीख

अमेठी। अमेठी एसडीएम कोर्ट में भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम सीमा पर है। बिना लिखित आदेश के भी पेशकार हरिओम ने 2:30 बजे के बाद भी मुकदमे की तारीख बदल देते हैं।

चंद पैसों की खातिर नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता है।

मामला अमेठी तहसील से संबंधित है। जिसमें तहसील अमेठी के एसडीएम कार्यालय के पटल सूचिका पर मुकदमों की तारीख चस्पा की गई। जिसे 57 नंबर पर धारा 24 के अंतर्गत सावित्री बनाम राम सिद्धि मुकदमा चल रहा है। जिसमें पहले लिस्ट मुकदमे की 27 अप्रैल 2023 दर्शाई जाती है ।लेकिन 2:30 बजे के बाद पेशकार हरि ओम द्वारा पटल पर सूची चस्पा बदल दी जाती है जिसमें तारीख 23 मार्च 2023 दर्शा दी जाती है ।इस बारे में जब पेशकार हरिओम से पूछा गया किसके आदेश पर आपने मुकदमे की तारीख बदल दी ।इस पर हरिओम ने बताया कि एसडीएम प्रीति तिवारी के आदेश पर तारीख बदल दी गई।

 जब उनसे आदेश की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने बताया एसडीएम मैडम के मौखिक आदेश पर तारीख बदली गई है। इस बारे में जब एसडीएम अमेठी प्रीति तिवारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन नहीं उठा ।इस तरह का मामला कोई पहला नया नहीं है। इस तरह के रोज नए-नए कारनामे पेशकार हरि ओम द्वारा किए जाते हैं ।इस घटना के पीछे पीछे हरिओम की सेटिंग प्लान है जिसमें पक्षकार को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। 

आए दिन एसडीम कोर्ट पर तारीखों के बदलने की प्रक्रिया जारी है ।जिस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। इस पूरे प्रकरण में विद्वान अधिवक्तओ का कहना है कि यह मुकदमा एसडीएम न्यायिक के क्षेत्र में आता है। इसमें प्रशासनिक एसडीएम अमेठी को हस्तक्षेप कर तारीख बदलने का अधिकार नहीं है।