देहली ग्राम सभा प्रधान पद के लिए पड़े मतों की फिर से गिनती पर रोक

रिपोर्ट_सतीश कुमार शुक्ला

बल्दीराय ब्यूरो चीफ 

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

सुलतानपुर। जिला जज जेपी पाण्डेय ने देहली ग्राम सभा प्रधान पद के लिए पड़े मतों की फिर से गिनती पर रोक लगा दी है। बल्दीराय के एसडीएम ने 28 अगस्त को पुनर्मतगणना कराने के आदेश दिए थे।

धनपतगंज ब्लॉक की देहली ग्राम सभा का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। मतों की गिनती में धांधली का आरोप लगाकर पूर्व प्रधान विशाल शुक्ला ने एस डीएम बल्दीराय की कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा कि कि वे प्रधान पद उम्मीदवार इंद्रावती के चुनाव एजेंट व ग्राम सभा के वोटर हैं। मतदान पांच बूथों पर हुआ, लेकिन दो बूथ पर पड़े मतों की गिनती के आधार पर परिणाम घोषित कर अनियमितता की गई है।

 यही परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट व अंतिम गणना सूची में भी दर्ज है। इस पर एसडीएम ने 28 सितंबर को वोटों की फिर से गिनती के आदेश दिए थे। एसडीएम के आदेश के खिलाफ अरविंद ने जिला जज की कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव व नरोत्तम शुक्ल की बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई तक पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है।