गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास,कोर्ट ने ठोंका 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड

रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

  • छह साल पहले निमंत्रण से वापस आ रहे जयनाथ पांडेय की मोटर साइकिल रास्ते मे रोककर आरोपियों ने धारदार हथियार से किया था हमला,इलाज के दौरान चली गई थी चोटहिल की जान
  • ट्रायल के दौरान एक आरोपी की हो चुकी है मौत,शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा

सुलतानपुर। निमंत्रण से घर वापस आ रहे अधेड़ की मोटरसाइकिल रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारने के मामले में तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है,जिन्हें अदालत ने 10- 10 वर्ष के कारावास एवं 20- 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पुरे नकछेद शिला मजरे दखिनगांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली राजेश्वरी पांडेय ने 11 जुलाई 2016 की देर शाम हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के समय उनके पति जयनाथ पांडेय निमंत्रण से घर वापस आ रहे थे, रास्ते में पूरे सूबेदार के पुरवा के पास आरोपीगण ओमप्रकाश निवासी पूरे नंदापासी,संतोष पासी, संतोष दुबे निवासी पुरे बल्दी सूबेदार एवं शिव कुमार यादव निवासी महादेवन बाजार ने एक राय होकर उनके पति की मोटरसाइकिल को रोक लिया और लाठी-बल्लम एवं फरसे से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। 

आरोपियों की पिटाई से जयनाथ पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए,जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया। प्रकरण का विचारण एडीजे त्रयोदश की अदालत में शुरू हुआ। इस दौरान आरोपी ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई, जबकि शेष तीनों आरोपियों के खिलाफ विचारण जारी रहा। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपियों को बेकसूर बताने का पूरा प्रयास किया। 

वहीं शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने अभियोजन साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर घटना को साबित करने के लिए भरपूर पैरवी की और केस साबित करने में सफल भी रहे। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने संतोष पासी,संतोष दूबे व शिवकुमार यादव को दोषी करार दिया। जिन्हें अदालत ने 10-10 वर्ष के कारावास एवं सभी को 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।