हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को किया निरस्त,प्रधान के अधिकार किये गये बहाल

रिपोर्ट_सतीश कुमार शुक्ला बल्दीराय ब्यूरो चीफ

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

सुल्तानपुर।हाईकोर्ट के आदेश ने बल्दीराय के डीह ग्राम प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार को बहाल करने का आदेश दे दिए हैं।जिला मजिस्ट्रेट ने बल्दीराय क्षेत्र के डीह ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के आरोप में प्रधान ममता शुक्ला का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया था।हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम की ओर से प्रकरण की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन से कराई गई थी।जांच में पाया गया था कि डीह ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की भूमि पर कई वर्षों से अवैध कब्जा करके कुछ लोगों की ओर से मकान बना लिया गया है।

लेकिन अवैध कब्जेदारों के खिलाफ मौजूदा प्रधान ममता शुक्ला ने अब तक कोई कार्यवाई नहीं की थी।मुख्य राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने ग्राम प्रधान ममता शुक्ला के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। डीएम ने प्रकरण में अंतिम जांच अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंपी थी।इस पर डीएम ने 31 मई को प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया था। वहीं ग्राम प्रधान ने जिलामजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी।मामले में सात सितंबर को हाईकोर्ट ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बहाल करने के आदेश दिए हैं।ग्राम प्रधान द्वारा आदेश की प्रति जिलाधिकारी व डीपीआरओ कार्यालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु दी गई है।