नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा

रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

  • वर्ष 2014 में हुए गोसाईगंज थाने से जुड़े केस में आरोपी सोनू उर्फ अरबाज को कोर्ट ने सुनाई सजा व ठोंका पांच हजार का अर्थदंड
  • स्कूल आते-जाते वक्त छात्रा के आगे-पीछे बाइक लगाकर छेड़ता था युवक,मिली करनी की सजा

सुलतानपुर। स्कूल जा रही 11 वीं की नाबालिग छात्रा संग लगातार छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देकर उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देने वाले आरोपी सोनू उर्फ अरबाज को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी सोनू को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 मालूम हो कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित कठार गांव के रहने वाले आरोपी सोनू उर्फ अरबाज के खिलाफ अभियोगिनी ने 28 अगस्त 2014 को अपनी नाबालिग पुत्री से टेढूई-रतनपुर स्थित विद्यालय आते-जाते समय रास्ते में बाइक आगे-पीछे लगाकर अश्लील हरकत करने व अपशब्द कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक छेड़छाड़ करने वाले बाइक सवार अज्ञात युवक की प्रताड़ना से पीड़िता ने भयवश स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। यहां तक कि घटना के दिन आरोपी की हरकत से परेशान होकर पीड़िता रोने लगी और डरवश स्कूल में चली गई और स्कूल के फोन से अपने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी।

 जिसके बाद पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के जरिये दी गई जानकारी के आधार पर बाइक नम्बर देकर अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान आरोपी सोनू उर्फ अरबाज का नाम प्रकाश में आया और उसके खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया, वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी विजय को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।