रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ
इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क
सुल्तानपुर। तीन वर्षीय दलित मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी राजू निषाद को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी करार दिया है। जिसे जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने उम्र-कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि कादीपुर थाना क्षेत्र के बेरामारूफपुर गांव निवासी आरोपी राजू निषाद के खिलाफ अभियोगी ने नौ नवम्बर 2020 की रात हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना की रात कादीपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अभियोगी के गांव में बारात आई थी,जिसे देखने के लिए सब चले गये थे,बारात से वापस लौटने पर अभियोगी ने आरोपी राजू निषाद के जरिये अपनी तीन वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात बताई।
मिली जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अभियोगी के गांव में लगे टेंट की मजदूरी करने आया था,जिसने मासूम बच्ची को अकेला देखकर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और प्रकरण की तफ्तीश चली। मामले में तत्कालीन सीओ कादीपुर ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन पक्ष से कड़ी पैरवी कर अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत किया,वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया।
उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी राजू निषाद को मासूम से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्र-कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन की सटीक पैरवी एवं कोर्ट की सक्रियता से पीड़ित पक्ष को घटना से करीब 20 माह में न्याय मिला। इन दिनों कोर्ट की तेजी से पीड़ितों को समय से उचित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।