जिला कारागार सुलतानपुर में एक विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

 रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क

सुल्तानपुर।28 जुलाई माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार आज 28.07.2022 को जिला कारागार सुलतानपुर का श्री बटेश्वर कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अधीक्षक जिला कारागार एवं उपकारापाल उपस्थित रहें। उक्त निरीक्षण के दौरान मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए कारागार में बने नालियों, शौचालयों की साफ-सफाई एवं गर्मी अधिक होने के कारण पानी उचित मात्रा उपलब्ध कराने हेतु व समस्त बैरकों में पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अधीक्षक जिला कारागार को निर्दशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त जिला कारागार में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। 

शिविर मे उपस्थित बन्दियों को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर द्वारा बन्दियों के विधिक अधिकार दोषसिद्ध बन्दीयों को जेल अपील एवं उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराया गया।उक्त के अतिरिक्त आज दिनांक-28.07.2022 को शाम 04ः30 बजे श्री इन्तेखाब आलम, प्रभारी माननीय जनपद न्यायाधीश सुलानपुर के अध्यक्षता एवं उनके विश्राम में मासिक बैठक आहुत की गयी।बैठक में जनपद न्यायालय के समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक-13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त न्यायिक अधिकारीगण को अपने अपने न्यायालय से सम्बन्धित अधिक से अधिक वादो को नियत करते हुए जरिए सुलह समझौता निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा भी की गयी।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक-13.08.2022 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में अयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित मामले/वाद शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के विल व अन्य विलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद(विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें(सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल मे लम्बित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद। 

प्री-लिटिगेंशन के मामले- धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद,लेबर एवं इम्प्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के विल व अन्य विलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद(विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद अतः समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 13.08.2022 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तरित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते है।