रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ
इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क
सुल्तानपुर। चौदह वर्षीय किशोरी को बहलाकर भगाने एवं उसके साथ घिनौनी हरकत करने के आरोपी सुरेश पासी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी करार दिया है। जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के सिंधौली गांव निवासी आरोपी सुरेश पासी के खिलाफ अभियोगी ने 13 फरवरी 2016 की घटना का जिक्र करते हुए बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया।
मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी सुरेश पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और प्रकरण की तफ्तीश चली। तफ्तीश के दौरान बरामद लड़की ने सुरेश के खिलाफ लगे आरोपो की पुष्टी की। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह ने अभियोजन पक्ष से कड़ी पैरवी कर अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत किया,वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर साबित करने का भरपूर प्रयास किया।
उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी सुरेश पासी को मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन दिनों कोर्ट की सक्रियता से पीड़ितों को समय से उचित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है एवं लगातार हो रही सजाओ से दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले अपराधियो में भी दहशत का माहौल है।