खेत में काम करने के दौरान घायल होने या मरने वाले किसानों के परिवार की मदद करेगी यूपी सरकार


लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि खेत में काम करने के दौरान हादसे का शिकार होने से अगर किसी किसान की मौत होती है तो उसके परिजन को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने या दिव्यांगता होने पर सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी।


इस योजना के मुताबिक, खेत में काम करने के दौरान किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा किसान या उसके परिजन के 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से लागू होगी।


लगभग ढाई करोड़ों को मिलेगा योजना का फायदा
प्रदेश में इस योजना से लगभग दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसमें बटाई करने वाले किसान भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान, बड़ी जोत वाले किसान शामिल होंगे।

प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग में 13 फैसले लिए गए। साथ ही साथ साल 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति की भी घोषणा की गई। इसके तहत नए लाइसेंस शुल्क- देशी शराब के लिए 10 फीसदी, विदेशी शराब के लिए 20 फीसदी और बीयर के लिए 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।