कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार ,19 तारीख को होगा सजा का ऐलान


लखनऊ.


उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिए गए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया।


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर की सजा का ऐलान 19 तारीख को किया जाएगा। उन्नाव केस में एक मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन 4 अन्य मामलों पर फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं। सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ था


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।