कार बीमा आपको कई मुश्किलों से बचाता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि कार चोरी के मामले में दावा मांगने पर कंपनियां दोनों चाबी की मांग भी करती हैं। ऐसा नहीं होने पर बीमा दावा खारिज हो सकता है।
नकली चाबी जमा करने की गलती न करें कार चोरी होने पर बीमा क्लेम करते समय आपके पास एक ही चाबी है तो उसी मॉडल की दूसरे से चाबी मांगकर जमा करने की गलती न करें। क्लेम के दौरान पुलिस चोरी गई कार को बरामद कर लेती है और आपके द्वारा जमा की गई चाबी से कार नहीं खुलती है तो मामला बिगड़ सकता है और फर्जीवाड़े के आरोप में फंस सकते हैं।
कार या बाइक की एक चाबी खो जाने पर सामान्यत: हम दूसरी चाबी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बीमा सलाहकारों का कहना है कि एक चाबी खोने पर सबसे पहले पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके बाद बीमा कंपनी को उसकी जानकारी दें। ऐसी स्थिति में कार चोरी होने पर बीमा क्लेम करने पर कंपनियां आपसे दूसरी चाबी देने को नहीं कह सकती हैं।
लापरवाही की पड़ताल करती हैं कंपनियां कार बीमा में क्लेम की कई शर्तें होती हैं। बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि चाबी कार के अंदर छूट जाने या उसके दरवाजे खुले रह जाने की स्थिति में कार चोरी होने पर भी कंपनियां बीमा क्लेम देने से मना कर देती हैं। इसमें वह लापरवाही को आधार बनाती हैं।
कार बीमा कराते समय म्युजिक सिस्टम और अन्य एसेसरीज को जोड़कर बीमा न कराएं। ऐसा करना घाटे का सौदा होता है। कार के एक्स-शोरूम कीमत पर ही कार का बीमा कराएं। क्लेम करते समय बीमा दस्तावेज, पुलिस की रिपोर्ट और दोनो चाबी जरूर साथ रख लें।
कार की एक चाबी खो गई है तो इससे आपकी कार चोरी होने की आशंका बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में कार के सभी लॉक को बदल कर नया लगवाना फायदेमंद होगा। बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां इसके खर्च की भरपाई भी बिल जमा करने पर देती हैं।
कार,दोपहिया या अन्य वाहन खरीदते समय कंपनियां उसकी दो चाबी देती हैं। एक चाबी खो जाने पर ग्राहक किसी मुसीबत में न पड़ जाए उससे बचाने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। बीमा कंपनियां किसी फर्जी क्लेम से बचने के लिए बीमाधारक से दोनो चाबी की मांग करती हैं।