कैरी बैग के लिए अलग से पैसा लेने पर, कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर 11500 रुपए का जुर्माना लगाया


कैरीबैग के लिए अलग से 18 रुपए लेने के लिए बिग बाजार पर जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपए केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 हजार रुपए और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपए भी वापस करने के लिए कहा है।


क्या है मामला?


पंचकूला निवासी बलदेव ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 मार्च, 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थे। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग के लिए 18 रुपए अलग से लिए जिसे बलदेव गलत बताते हुए देने से मना किया। लेकिन कर्मचारी नहीं माना। इसके बाद बलदेव ने कंज्यूमर फोरम में मामला उठाया। बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के चार्जेस के बारे में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक के पक्ष यह फैसला सुनाया है।


कंज्यूमर फोरम का मानना था कि ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से कीमत नहीं वसूली जा सकती। सामान के साथ बैग देना स्टोर की ड्यूटी है। ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है। अगर कोई स्टोर कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।