ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक साल पहले हो गया एक्सपायर , तो आपको दोबारा देना होगा ड्राइविंग टेस्ट


अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल पहले एक्सपायर हो गया है और अबतक आपने रिन्यू नहीं कराया है तो अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। पहले टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य था जिन्होंने पांच साल से अपना लाइसेंस रिन्यू न करवाया हो। नए मोटर वीइकल ऐक्ट में इस अवधि को कम करके एक साल कर दिया गया है।


58 साल के अनिल अग्रवाल सराय कालेखां में टेस्ट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'क्या कोई 35 साल ड्राइविंग करने के बाद भी गाड़ी चलाना भूल सकता है? केवल लाइसेंस रिन्यू न होने से कोई एक साल में वाहन चलाना नहीं भूल जाता।' परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'लोगों को लगता है कि उन्हें ठगा गया है लेकिन यह यह नियम है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद बिना टेस्ट दिए लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा।'

नए मोटर वीइकल ऐक्ट के मुताबिक अब कोई व्यक्ति लाइसेंस एक्सपायर होने के एक साल पहले से एक साल बाद तक अप्लाइ कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा देरी होती है तो दोबारा टेस्ट देना होगा। सितंबर में ऐक्ट में संशोधन से पहले कोई भी व्यक्ति नॉमिनल फीस देकर पांच साल तक अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकता था। यानी पांच साल बाद ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता था।

54 साल के अरुण कुमार का कहना है कि अगर कोई लाइसेंस रिन्यू करना भूल गया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक ही साल में ड्राइविंग करना भी भूल गया। आज एक्सपर्ट ड्राइवरों को भी लाइन में लगकर टेस्ट देना पड़ रहा है और इसके लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। एक अधिकारी ने कहा, 'हमारा कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई एक साल में ड्राइविंग भूल जाएगा लेकिन सड़कों का आकार प्रकार लगातार बदल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कोई नए नियमों और सड़कों से वाकिफ है या नहीं।'