1 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य ,वरना टोल प्लाजा पर होना पड़ेगा परेशान


केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। अब इसी के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। फिलहाल टोल पर फास्टैग का वितरण नि:शुल्क किया जा रहा है। अभी तक इसके लिए 150 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होते हैं। यदि 1 दिसंबर तक कोई अपनी गाड़ी में ये फास्टैग नहीं लगाता है तो उसे दो गुना टोल देना होगा। फास्टैग की वैलिडिटी खरीदने के बाद 5 साल तक है। इस अवधि तक आपको बस इसे रिचार्ज कराते रहना है। फास्‍टैग को नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्य तरीकों से भी रिचार्ज कराया जा सकता है।


फास्टैग कहां से खरीद सकते हैं?


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित टोल प्लाजा।


एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंक।


ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम, अमेजन डॉट कॉम।


इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप।


नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माई फास्ट ऐप।


फास्टैग खरीदने के लिए कौन से कागजात लगेंगे


गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।


गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो।


गाड़ी मालिक का केवाईसी डॉक्यूमेंट। जैसे- आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ।


फास्ट टैग खरीदते समय इन सभी दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी जरूर साथ रखें।